Vehicle Loan
Purpose | For personal use. | |
Max Loan Amount | Rs. 7.00 lacs | |
20% | 20% | |
Interest Rate | 12.00% | |
Insurance | Insurance of Vehicle | |
Repayment Period | 7 years on monthly basis | |
Security | Guarantee of 1 person + Employer acceptance letter / authority letter / advance Cheques |
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वाहन ऋण
(Vechicle Loan)
वाहन क्रय हेतु ऋण प्रदाय संबंधी नियम
ऋण की पात्रता
- ऐसे व्यक्ति जो कि संविदा करने योग्य है अर्थात् अवयस्क, दिवालिया अथवा पागल न हो, इस ऋण हेतु पात्र होंगे।
- आवेदक को बैंक का खाताधारी होना आवश्यक है।
- ऋण आवेदक को बैंक का नाममात्र का सदस्य होना अनिवार्य है।
- आवेदक को किसी शासकीय/अर्धशासकीय/सरकारी एवं निजी संस्थान में अधिकारी पद पर कार्यरत होना चाहिए। इसके अतिरिक्त प्रतिष्ठित व्यवसायी यथा- चिकित्सक, वकीलों, चार्टड एकाउण्टेंट एवं इंजीनियर आदि को भी योजनांतर्गत ऋण स्वीकृत किया जा सकता है।
- वैतनिक आवेदकों को सेवानिवृत्त के लिए न्यूनतम 5 वर्ष शेष होना चाहिए। ऐसे प्रकरणों में ऋण की ब्याज सहित अदायगी सेवानिवृत्त के 6 माह पूर्व सुनिश्चित होना चाहिए।
ऋण हेतु अनुमोदित वाहन
- इस योजना के अंतर्गत आवेदकों को स्वयं के उपयोग हेतु नया/पुराने यात्री वाहन यथा कार जीप आदि क्रय करने हेतु ऋण प्रदाय किया जा सकता है। पुराने वाहन क्रय करने की स्थिति में वाहन चार वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। वाहन का मूल्यांकन किसी शासन से अधिकृत मूल्यांकनकर्ता द्वारा किया जावेगा। मूल्यांकन राशि का 80% तक ऋण दिया जा सकता है।
ऋण सीमा
- ऋण की राशि क्रय की जा रही नये वाहन के मूल्य के 80% से अधिक नहीं होगी। ऋण की अधिकतम सीमा 7.00 लाख होगी।
- आवेदक द्वारा मार्जिन मनी 20% राशि शाखा में अपने बचत खाता में जमा कराना होगा। बैंक द्वारा पूर्ण राशि का भुगतान सीधे प्रदायकर्ता द्वारा किया जावेगा।
ऋण की अवधि
- ऋण भुगतान की अधिकतम अवधि 5 वर्ष रहेगी।
ब्याज दर
- वाहन ऋण खातों में की दर से ब्याज प्रभारित किया जायेगा। ब्याज गणना इक्वेटेड मंथली इस्टाॅलमेंट(EMI) आधार पर की जायेगी।
- ऋणी द्वारा शाखा स्थित अपने खाते में कम से कम मासिक किश्त के बराबर की राशि रखी जावेगी ताकि ऋण किश्त की राशि वसूल की जा सके।
बेंक कर्मचारियो हेतु
ऋण की प्रतिभूति
- स्वीकृत ऋण से क्रय की गई वाहन का हाईपोथिकेषन निर्धारित प्रारूप में कराया जायेगा।
- ऋणी द्वारा कम से कम एक व्यक्ति जो कि बैंक को मान्य हो कि गारंटी निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत की जावेगी।
- वैतनिक ऋणी की नियोक्ता के अण्डरटेकिंग के आधार पर ऋण स्वीकृत किया जावेगा। अवैतनिक आवेदक की स्थिति में ऋण राषि के सम-मूल्य की ऋणी/जमानतदार की अचल संपत्ति बैंक के पक्ष में नियमानुसार साम्यिक बंधक कराया जावेगा।
ऋण का भुगतान
- ऋण राशि का भुगतान सीधे डीलर को ड्राफ्ट/चेक द्वारा किया जावेगा, इस हेतु ऋण ग्रहीता द्वारा अपने खाते में मार्जिन की राशि जमा की जावेगी। तत्पश्चात् वाहन के पूरे मूल्य का भुगतान बैंक द्वारा डीलर को किया जावेगा।
- ऋणी द्वारा क्रय की गई वाहन का मूल्य बीजक तथा ड्राफ्ट/चेक जमा करने की पावती शाखा में जमा कराये जायेगें।
बीमा
- ऋण से क्रय की गई वाहन का बीमा बैंक द्वारा ऋणी एवं बैंक के संयुक्त नाम से ऋण की संपूर्ण अवधि के लिये कराया जावेगा जिसमें आवष्यक समस्त जोखिम शामिल होगी। बीमा के प्रीमियम की राषि ऋणी द्वारा भुगतान किया जावेगा। मूल बीमा पालिसी बैंक के आधिपत्य में रखी जावे
वाहन का संयुक्त पंजीयन
- आर.टी.ओ. के पास वाहन का संयुक्त पंजीयन कराया जाकर बैंक का प्रभार अंकित कराया जावेगा।
ऋण एवं ब्याज की वसूली
- ऋण की ब्याज सहित वसूली अधिकतम 60 समान किष्तों में की जावेगी।
- किश्त की वसूली हेतु ऋण ग्रहीता द्वारा अपने खाते में पर्याप्त राषि रखी जावेगी अथवा अग्रिम धनादेष हस्ताक्षर कर लिये जायेगें।
- ऋण देय किश्ते कालातीत होने पर दो प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज प्रभारित किया जावेगा।
- इस योजनांतर्गत शासकीय, अर्धषासकीय निगमों, संस्थानों तथा बोर्ड आदि के कर्मचारियों को लिखित में यह वचन देना होगा कि वह अपना वेतन या किश्त की राशि बैंक में जमा कराया जावेगा इस हेतु उसे नियोक्ता का स्वीकृति पत्र भी उपलब्ध कराना होगा।
दस्तावेजों का निष्पादन
ऋण की स्वीकृति के लिये ऋणी से निम्नानुसार दस्तावेज निष्पादित कराये जावेंगे:-
- ऋण आवेदन पत्र
- माँग वचन पत्र ( D.P.Note ) ( पाँच रूपये के रसीदी टिकट पर निष्पादित )
- अविच्छिन्नता पत्र ( Letter Of Continuity )
- गारंटी अनुबंध ( राशि रू. 50/- के स्पेशल एडेसिव्ह स्टाम्प/नान जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर निष्पादित )
- वैयक्तिक अधिकार एवं अनुबंध पत्र
- हाइपोथिकेषन डीड (राशि रू.50/- के स्टाम्प पर निष्पादित)
- वेतनभोगी आवेदक को अधिकार पत्र एवं नियोक्ता का अण्डरटेकिंग तथा तीन माह का वेतन पत्रक।
- अवैतनिक को तीन वर्ष के आयकर विवरणी के औसत का दो गुना या राषि रू. 7.00 लाख जो भी कम हो की पात्रता होगी। आयकर विवरणी बैंक के मान्य आयकर सलाहकार द्वारा प्रमाणित होनी चाहिए।
ऋण स्वीकृति
- योजनांतर्गत ऋण स्वीकृति राशि रू.1.50 लाख तक शाखा प्रबंधक द्वारा किया जायेगा। राशि रू.1.50 लाख से अधिक का ऋण स्वीकृति हेतु आवश्यक दस्तावेज सहित पूर्ण
रूपेण परीक्षण कर स्क्रूटनी रिपोर्ट सहित मुख्यालय को अनुशंसा सहित प्रेषित किये जायेंगे।
- उपरोक्त नियमों में आवश्यक संशोधन एवं परिवर्तन करने का अधिकार मुख्यालय के पास सुरक्षित होगा, जो कि ऋण लेने वाले व्यक्ति को मान्य होगा।