House Loan
Purpose | For purchases / construction of House / flat | |
Max Loan Amount | Rs. 30.00 lacs | |
Margin Money | 20% | |
Interest Rate | ||
9.35% (शासकीय एवं अर्ध शासकीय कर्मचारि | ||
9.50% ( गैर वेतन भोगी कर्मचारियो ) | ||
Insurance | Insurance of house | |
Repayment Period | 20 year on monthly bais including moratorium period up to 18 months | |
Security | Mortage of assets / Advance Cheques / Gurantor |
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आवास ऋण
आवास निर्माण एवं आवास क्रय हेतु ऋण प्रदाय संबंधी नियम
ऋण की पात्रता
- ऐसे व्यक्ति जो संविदा करने हेतु योग्य है ( अवयस्क, दिवालिया या पागल नहीं है ) इस ऋण योजनांतर्गत आवास ऋण लेने हेतु पात्र होंगे।
- आवेदक को बैंक का बचत खाताधारी होना आवश्यक है।
- आवास ऋण लेने हेतु आवेदक को बैंक का नाममात्र सदस्य ( Nominal Share Holder ) बनना अनिवार्य होगा।
- ऐसे व्यक्ति जो शहरी या ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं तथा ऋण भुगतान करने की क्षमता रखते हैं, आवास ऋण हेतु पात्र होंगे।
- शासकीय या अर्धशासकीय संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों को ऋण स्वीकृति में प्राथमिकता प्रदान की जावेगी। वेतनभोगी कर्मचारी को लिखित में यह वचन देना होगा कि वह अपना वेतन बैंक में जमा करेगा इस हेतु उसे नियोक्ता का सहमति पत्र भी उपलब्ध कराना होगा एवं सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 42 के अंतर्गत निर्धारित करार निष्पादित करना होगा। नियोक्ता की सहमति निष्पादित न करने की स्थिति में ऋण किश्त की कटौती बाबत् नियोक्ता से बैंक के पक्ष में अधिकार पत्र देना होगा, तथा वेतन जमा होने वाले बैंक का अग्रिम धनादेष (Post Dated Cheque) प्राप्त करना होगा। ऋण किष्त की वसूली Post Dated Cheque से होगी। अग्रिम धनादेष वेतन जमा होने वाली बैंक का ही होना चाहिए।
- निजी संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों को आवास ऋण प्रदान करते समय उसके ऋण भुगतान क्षमता का सूक्ष्मता से आंकलन कर ही शाखा प्रबंधक ऋण वितरण कार्यवाही करें।
- आवास ऋण योजनांतर्गत आवेदक की अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष होगी। ऐसी स्थिति में ब्याज सहित ऋण अदायगी की अवधि 8 वर्ष निर्धारित की जावे। केवल शासकीय कर्मचारियों हेतु आवास ऋण में आयु सीमा में वृद्धि की जा सकती है किन्तु ऋण का भुगतान आवेदक के अवकाश ग्रहण तक 65 वर्ष पूर्ण होने तक ही सुनिष्चित किया जावे। उदाहरण के लिए यदि शासकीय कर्मचारी की आयु 53 वर्ष है एवं उसकी सेवानिवृत्त आयु 60 वर्ष है तो उसे अधिकतम 7 वर्ष के लिए आवास ऋण प्रदान किया जा सकता है।
- ऋण की सुरक्षा तथा प्रत्याभूति के संबंध में शाखा प्रबंधक पर्याप्त सतर्कता बरतकर ही कार्यवाही करेंगे।
- आवास ऋण हेतु ऋणी द्वारा हस्ताक्षरित धनादेष (PDC) आवेदन के साथ दिया जाना अनिवार्य है।
- एक जमानतदार 12 की अवस्यकता होगी |।
ऋण का उद्येश्य
- इस योजना के अंतर्गत आवेदक को स्वयं का आवास निर्माण करने हेतु या निर्मित आवास क्रय करने हेतु या पुराने मकानों की मरम्मत, परिवर्तन एवं परिवर्धन हेतु ऋण प्रदाय किया जा सकता है।
ऋण की सीमा
- आवास ऋण योजनांतर्गत अधिकतम ऋण सीमा रू0 20,00,000 ( बीस लाख रूपये मात्र ) निर्धारित है। मकान परिवर्तन, मरम्मत या परिवर्धन हेतु रू0 1,00,000 अधिकतम ऋण सीमा है।
- पूर्व मे लिये गये आवश ऋण पर Top - UP भी किया जाता है|
आवेदक की मार्जिन मनी
- आवास ऋण के प्रकरणों में आवेदक का मार्जिन मनी न्यूनतम 20% निर्धारित है।
ऋण की अवधि
- आवास ऋण अधिकतम 15 वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत किया जा सकता है। इसमें अधिकतम 18 माह की अनुग्रह अवधि ( Maritorium Period) शामिल है। अनुग्रह अवधि उपयुक्त समझे जाने पर कम भी की जा सकती है। अनुग्रह अवधि केवल भवन निर्माण की स्थिति में दिया जावेगा। निर्मित मकान क्रय हेतु प्रदŸा ऋण में अनुग्रह अवधि नहीं दी जावेगी।
ऋण पर प्रभारित ब्याज दर
- आवास ऋण पर बैंक द्वारा समय - समय पर निर्धारित दर से ब्याज प्रभारित किया जावेगा। भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार समय - समय में ब्याज दर में होने वाले परिवर्तनों को ऋणी को मान्य करना होगा। वर्तमान शासकीय एवं अर्ध शासकीय कर्मचरियो हेतु एवं अन्य के लिए वार्षिक ब्याज प्रभारित किया जाता है। बैंक कर्मचारियों के आवास ऋण पर 10 वर्ष हेतु 8.50% व 15 वर्ष हेतु 9.00% ब्याज दर निर्धारित है।
- ऋण पर ब्याज की गणना इक्वेटेड मंथली इंस्टालमेंट ( EMI ) के आधार पर की जावेगी एवं वसूली मासिक आधार पर की जावेगी। बैंक कर्मचारियों के आवास ऋण में ब्याज गणना अर्धवार्षिक आधार पर की जावेगी।
- वेतनभोगी ऋणी द्वारा वेतन से किश्त की कटौती कराकर राषि बैंक प्रेषित करायी जायेगी। अवैतनिक ऋणी के बचत खाते में पर्याप्त राशि रखी जानी आवश्यक है जिससे वसूली नियमित बनी रहे।
- निर्धारित तिथि पर ऋण किश्तो की अदायगी न करने पर ब्याज के अतिरिक्त 2% दण्ड ब्याज चूक करने की तिथि से किष्त का भुगतान करने की तिथि तक वसूल किया जायेगा।
ऋण की प्रतिभूति
- बैंक द्वारा स्वीकृत ऋण से खरीदी गयी अथवा निर्माण की गयी संपत्ति का बंधक निर्धारित प्रारूप में करना अनिवार्य होगा। बंधक रखी जाने हेतु आवश्यक स्टाम्प ड्यूटी आदि का खर्च ऋणी को वहन करना होगा। सामयिक बंधक पंजी में विवरण दर्ज कर ऋणी व गवाह के हस्ताक्षर लिया जावे।
- ऋणी द्वारा उपरोक्त संपत्ति बंधक रखने के अतिरिक्त एक व्यक्ति की जमानत निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत की जावेगी।
- वेतनभोगी ऋणी को नियोक्ता की अण्डरटेकिंग निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा या बैंक को ऋण किश्त की कटौती बाबत् अधिकार पत्र नियोक्ता के पक्ष में दिया हो।
- ऋण की सुरक्षा के दृष्टिगत ऋणी के 10 पन्ने हस्ताक्षरित धनादेष प्राप्त किया जाना चाहिए एवं ऋणी द्वारा लिये जाने वाल शपथ पत्र में यह उल्लेखित कराया जाना चाहिए कि उक्त धनादेश, ऋण भुगतान नियमित न होने की दशा में बैंक भुगतान हेतु प्रस्तुत कर सकती है एवं अनादरण की अवस्था में नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही कर सकती है। अतिरिक्त सुरक्षा हेतु जमानतदार से भी पाँच चेक लिया जा सकता है।
- नियोक्ता से अण्डरटेकिंग की वैधता की जाँच शाखा प्रबंधक/अधिकारी द्वारा व्यक्तिगत रूप से की जावे। ऋण स्वीकृति के उपरांत नियोक्ता को भी सूचना पत्र दिया जावे।
ऋण का निर्गमन
- एक मुश्त आवास क्रय की स्थिति में संपूर्ण ऋण राशि जिसमें क्रेता का मार्जिन मनी भी शामिल है, का भुगतान सीधे विक्रेता को ( व्यक्ति, संस्था, बिल्डर, इत्यादि ) डी.डी. अथवा धनादेश के माध्यम से किया जावेगा। क्रेता का मार्जिन मनी उसके बचत खाते में जमा कराया जाकर नामे किया जायेगा तथा ऋण राशि शामिल कर संपूर्ण राशि का भुगतान विक्रयकर्ता को किया जावेगा। यदि क्रेता द्वारा मार्जिन मनी का अग्रिम भुगतान विक्रेता को कर दिया गया है तो इस आशय का रसीद प्राप्त कर केवल स्वीकृत ऋण राशि का भुगता विक्रेता को किया जावे।
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आवास निर्माण की स्थिति में स्वीकृत किये गये ऋण राशि का निर्गमन तीन किश्तों में किया जावेगा
- प्लींथ स्तर तक निर्माण पर - 30% ऋण राशि
- छत स्तर तक निर्माण पर - 30% ऋण राशि
- अंतिम निर्माण कार्य पूर्ण करने हेतु - 40% ऋण राशि
- पूर्व निर्मित आवास क्रय की स्थिति में अधिकतम 20 वर्ष से पुराने आवास क्रय हेतु ऋण दिया जा सकता है। 20 वर्ष से अधिक पुराने मकान क्रय हेतु ऋण नहीं दिया जा सकता। निर्मित मकान क्रय हेतु ऋण में अनुग्रह अवधि ( Maritorium Period) नहीं दिया जावेगा।
बीमा
- बैंक ऋण से क्रय किये गये अथवा निर्माण किये गये आवास का बीमा ऋणी एवं बैंक के संयुक्त नाम से कराया जाकर मूल बीमा पालिसी बैंक में रखा जाना अनिवार्य है।
दस्तावेज निष्पादन
ऋण स्वीकृति के पूर्व ऋणी से निम्न आवश्यक दस्तावेज निष्पादित कराये जायेंगे -
- ऋण आवेदन पत्र।
- माँग वचन पत्र ( D.P.Note ) ( पाँच रूपये के रसीदी टिकट पर निष्पादित )
- अविच्छिन्नता पत्र ( Letter Of Continuity )
- गारंटी अनुबंध ( 50/- के स्पेषल एडेसिव्ह स्टाम्प/नान जूडिषियल स्टाम्प पेपर पर निष्पादित )
- वेतनभोगी आवेदक से अधिकार पत्र एवं नियोक्ता की अंडरटेकिंग
- सामयिक बंधक हेतु निर्धारित दस्तावेज
- भूखण्ड अथवा भवन की रजिस्ट्री की मूल प्रति।
- शहरी क्षेत्र में नगर निगम का स्वीकृत नक्शा।
- ग्राम पंचायत क्षेत्र में ग्राम तथा नगर निवेश का स्वीकृत ले-आउट तथा स्वीकृत मानचित्र।
- अभियंता द्वारा निर्माणाधीन भवन का अनुमानित प्राक्कलन
- भूखण्ड अथवा मकान का स्वामित्व व भारमुक्तता ( Estimate ) बाबत बैंक के अधिकृत अभिभाषक का सर्च रिपोर्ट।
- ऋणी के वेतन भोगी होने की स्थिति में विगत तीन माह का वेतन प्रमाण पत्र।
- गैर वेतन भोगी ऋणी की स्थिति में विगत तीन वर्ष की नियमित आयकर विवरणी जो आयकर सलाहकार द्वारा प्रमाणित हो।
ऋण पात्रता
- वेतन भोगी कर्मचारी की स्थिति में मासिक वेतन ( केवल मूल वेतन + मंहगाई भत्ता ) का 60 गुना तक अधिकतम आवास ऋण प्रदान किया जा सकता है। बैंक कर्मचारियों के लिए ( मूल वेतन + मंहगाई भत्ता ) के 60 गुना तक ऋण प्रदान किया जा सकता है।
- अवैतनिक ऋणी होने पर औसत आयकर विवरणी के 4 गुना तक ऋण स्वीकृत किया जा सकता है।
- अभियंता के प्राक्कलन ( Estimate ) का अधिकतम 80% तक ही ऋण दिया जा सकता है।
- निर्मित मकान क्रय की स्थिति में मूल्य का अधिकतम 80% तक ऋण प्रदाय किया जा सकता है।
- आय के आधार पर पात्रता एवं मकान की लागत/कीमत के आधार पर पात्रता में से जो भी कम होगी वही राशि स्वीकृत की जावेगी। उदाहरण के लिए यदि आय के आधार पर पात्रता रू 10.00 लाख है एवं मकान की लागत के आधार पर पात्रता रू 8.00 लाख है तो ऋणी के रू 8.00 लाख का ऋण दिया जावेगा।
- EMI शुद्ध कुछ आय के 60% से अधिक नही होनी चाहिए |
- संयुक्त ऋण प्रदान करने की स्थिति में पिता-पुत्र, माता-पुत्र, दो भाई, भाई-बहन के संयुक्त आय के आधार पर ऋण की पात्रता निर्धारित कर ऋण प्रदाय किया जा सकता है।
- आवास ऋण केवल आवासीय भूखण्ड पर दिया जावेगा। इस हेतु राजस्व विभाग का परिवर्तित भूमि पत्रक ( Diversioin ) तथा ग्राम नगर निवेश कार्यालय का आवासीय प्रयोजन हेतु भू उपयोग प्रमाण पत्र अनिवार्य है।
ऋण स्वीकृति का अधिकार
- आवास ऋण योजना के अंतर्गत रू0 1.50 लाख तक के ऋणों की स्वीकृति शाखा स्तर पर शाखा प्रबंधक द्वारा की जावेगी। रू 1.50 लाख से अधिक राशि के प्रकरण मुख्यालय स्तर पर ऋण परीक्षण कमेटी के माध्यम से प्रबंध संचालक/ महाप्रबंधक द्वारा स्वीकृत किये जायेंगे।
ऋण नियमों में परिवर्तन
- समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक नाबार्ड एवं शासन के दिशा निर्देषों के अनुसार बैंक प्रबंधन आवास ऋण नियमों एवं ब्याज दर में परिवर्तन कर सकता है जो ऋणी को मान्य होगा।