
Mortgage Loan
Purpose | Personal use i.e. Marriage, Travels & other purposes etc. | |
Max Loan Amount | Rs. 15.00 lacs, subject to 60% of value of fixed assets. (Mortgage Property) | |
Interest Rate | 12.00% | |
Insurance | Mortgage of assets Excluding land properties | |
Repayment Period | 10 years on monthly basis | |
Security | Mortage of assets + Advance Cheques + Gurantor |
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बंधक ऋण
(MORTGAGE LOAN)
मध्यकालीन मौद्रिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न व्यावसायिक एवं निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा बंधक ऋण की सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। इसी परिप्रेक्ष्य में अपेक्स बैंक द्वारा भी आवासीय/व्यवसायिक संपत्त्िा को बंधक रखकर बंधक ऋण प्रदाय किये जाने की योजना प्रारंभ की गयी है।
योजना का शीर्षक
- स्वयं/आवेदकगण की आवासीय/व्यवसायिक अचल संपत्त्ि को बंधक रखकर प्रदान किये जाने वाले इस ऋण योजना का नाम बंधक ऋण (Mortgage Loan) होगा।
उद्येश्य
- हितग्राही (ऋण आवेदक) की मध्यकालीन आर्थिक आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति हेतु यथा व्यावसायिक, चिकित्सा, शिक्षा, विवाह एवं अन्य घरेलु विशिष्ट कार्य प्रयोजन हेतु यह ऋण प्रदान किया जा सकता है।
ऋण की पात्रता
- ऐसे व्यक्ति जो संविदा करने हेतु योग्य है ( अवयस्क, दिवालिया या पागल नहीं है ) इस ऋण योजनांतर्गत बंधक ऋण लेने हेतु पात्र होंगे। संयुक्त आवेदक की स्थिति में अधिकतम दो लोगों के लिए ऋण प्रदान किया जा सकता है। नजूल, पट्टा अथवा औद्योगिक लीज की जमीन पर बंधक स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- आवेदक को बैंक का बचत खाताधारी होना आवश्यक है।
- बंधक ऋण लेने हेतु आवेदक को बैंक का नाममात्र सदस्य ( Nominal Share Holder ) बनना अनिवार्य होगा।
- ऐसे व्यक्ति जो शहरी या ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं तथा ऋण भुगतान करने की क्षमता रखते हैं, बंधक ऋण हेतु पात्र होंगे।
- शासकीय या अर्धशासकीय संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों को ऋण स्वीकृति में प्राथमिकता प्रदान की जावेगी।
- बंधक ऋण हेतु आवेदक/संयुक्त आवेदक की अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष होगी।
- ऋण की सुरक्षा तथा प्रत्याभूति के संबंध में शाखा प्रबंधक पर्याप्त सतर्कता बरतकर ही कार्यवाही करेंगे।
- बंधक ऋण हेतु ऋणी द्वारा 10 हस्ताक्षरित धनादेश ; च्क्ब्द्ध एवं जमानतदार के 5 हस्ताक्षरित धनादेश एवं बैंक खाते का छः माह का विवरण आवेदन के साथ दिया जाना अनिवार्य है।
- हितग्राही के संपत्त्िा के मूल्य का अधिकतम 60% तक बंधक ऋण दिया जा सकता है।
- संपत्त्िा का मूल्यांकन बैंक के अधिकृत मूल्यांकनकर्ता द्वारा ही किया जावेगा।
- बंधक रखी जाने वाली संपत्त्िा का स्थल परीक्षण शाखा प्रबंधक/अधिकारी द्वारा की जावेगी।
- संयुक्त आवेदक की स्थिति में संयुक्त वार्षिक वेतन का तीन गुना अथवा अवैतनिक होने की स्थिति में तीन वर्ष की आयकर विवरणी के औसत का तीन गुना या अधिकतम रू. 15.00 लाख तक ऋण दिया जा सकता है।
ऋण की अधिकतम सीमा
- बंधक ऋण योजना के अंतर्गत अधिकतम ऋण सीमा 15.00 लाख निर्धारित की गयी है।
ऋण स्वीकृति की प्रक्रिया
- बंधक ऋण के अंतर्गत रू 1.50 लाख तक की सीमा के ऋण षाखा स्तर पर स्वीकृत किये जावेगें। रू0 1.50 लाख के अधिक के ऋण मुख्यालय से स्वीकृत किये जायेगें। ऋण स्वीकृति के उपरांत ऋण की राषि ऋणी के बचत/चल खाते में जमा की जायेगी।
ऋण की अवधि
- बंधक ऋण योजना के अंतर्गत अधिकतम 10 वर्ष की अवधि हेतु ऋण स्वीकृत किया जा सकता है।
ऋण का भुगतान
- बंधक ऋण का भुगतान अधिकतम 120 मासिक किष्तों में किया जावेगा अथवा आवेदक की ऋण भुगतान की अधिकतम आयु 58 वर्ष जो भी पहले मान्य किया जावेगा। संयुक्त आवेदक की स्थिति में अधिकतम आयु वाले की आयु को मान्य किया जावेगा।
ऋण की सुरक्षा
- आवेदक को आवेदित ऋण राशि के बराबर या अधिक मूल्य की स्वयं की संपत्ति को बैंक के पास कोलेटरल सिक्यूरिटी के रूप में बंधक रखना होगा। इस हेतु नियमानुसार वैधानिक सामयिक बंधक पत्र निष्पादित करना होगा। बंधक रखे जाने हेतु आवश्यक स्टाम्प ड्यूटी का खर्च ऋणी को वहन करना होगा।
- बैंक को मान्य किसी एक सक्षम जमानतदार की जमानत प्रदान किया जाना आवष्यक है।
- हितग्राही को इस आषय का वैधानिक शपथपत्र देना होगा कि उनके द्वारा किसी अन्य बैंक से इस आषय का ऋण नहीं लिया गया है।
- हितग्राही द्वारा बंधक रखी जाने वाली संपत्ति के स्वामित्व एवं वैधानिकता बाबत् बैंक के अधिकृत अधिवक्ता का सर्च रिपोर्ट अनिवार्य है। सर्च रिपोर्ट में ऋणात्मक टिप्पणी ना होने पर ही ऋण स्वीकृति पर विचार किया जा सकता है।
- ऋण की सुरक्षा के दृष्टिगत ऋणी के 10 पन्ने हस्ताक्षरित धनादेश प्राप्त किया जाना चाहिए एवं ऋणी द्वारा लिये जाने वाल शपथ पत्र में यह उल्लेखित कराया जाना चाहिए कि उक्त धनादेश, ऋण भुगतान नियमित न होने की दशा में बैंक भुगतान हेतु प्रस्तुत कर सकती है एवं अनादरण की अवस्था में नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही कर सकती है।
ऋण पर ब्याज दर
- बंधक ऋण पर बैंक द्वारा समय - समय पर निर्धारित दर से ब्याज प्रभारित किया जावेगा। भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देषानुसार समय - समय पर ब्याज दर में होने वाले परिवर्तनों को ऋणी को मान्य करना होगा।
- वर्तमान में बंधक ऋण पर वार्षिक दर से ब्याज प्रभारित किया जा रहा है। बैंक कर्मचारियों हेतु ब्याज दर 9.50% निर्धारित है।
- ऋण पर ब्याज की गणना इक्वेटेड मंथली इंस्टालमेंट ( EMI ) के आधार पर की जावेगी एवं वसूली मासिक आधार पर की जावेगी।
- निर्धारित तिथि पर ऋण किश्तो की अदायगी न करने पर ब्याज के अतिरिक्त 2% दण्ड ब्याज चूक करने की तिथि से किश्त का भुगतान करने की तिथि तक वसूल किया जायेगा।
प्रक्रिया शुल्क
- बंधक ऋण हेतु आवेदित ऋण राषि का 0.75% प्रक्रिया शुल्क लिया जावेगा। अथवा न्यूनतम रू 500/- प्रक्रिया शुल्क प्रभारित किया जावेगा। बैंक कर्मचारियों के लिए प्रक्रिया शुल्क नहीं लिया जाएगा।
दस्तावेज निष्पादन
ऋण स्वीकृति के पूर्व ऋणी से निम्न आवष्यक दस्तावेज निष्पादित कराये जायेंगे:-
- ऋण आवेदन पत्र
- माँग वचन पत्र ( D.P.Note ) ( पाँच रूपये के रसीदी टिकट पर निष्पादित )
- अविच्छिन्नता पत्र ( Letter Of Continuity )
- गारंटी अनुबंध ( 50/- के स्पेषल एडेसिव्ह स्टाम्प/नान जूडिषियल स्टाम्प पेपर पर निष्पादित )
- वेतनभोगी आवेदक से अधिकार पत्र एवं नियोक्ता की अंडरटेकिंग अथवा ऋणी के 10 धनादेष तथा छः माह का स्टेटमेंट एवं जमानतदार के पाँच धनादेष (PDC ) लेना आवश्यक है। एवं गत वर्ष की आयकर विवरणी/तीन माह के वेतन पत्रक लेना आवश्यक है।
- सामयिक बंधक हेतु निर्धारित दस्तावेज ( ऋण राषि का एक प्रतिषत के बराबर स्टाम्प)
- भूखण्ड अथवा भवन की रजिस्ट्री की मूल प्रति B-1, खसरा, डायवर्सन
- शहरी क्षेत्र में नगर निगम का स्वीकृत नक्सा/भूखण्ड का टाऊन प्लानिंग से स्वीकृत अभिविन्यास (Layout)
- भूखण्ड अथवा मकान का स्वामित्व व भारमुक्तता ( Estimate ) बाबत बैंक के अधिकृत अभिभाषक का सर्च रिपोर्ट।
- ऋणी के वेतन भोगी होने की स्थिति में विगत तीन माह का वेतन प्रमाण पत्र।
- गैर वेतन भोगी ऋणी की स्थिति में विगत तीन वर्ष की नियमित आयकर विवरणी जो आयकर सलाहकार द्वारा प्रमाणित हो।
- जमानतदार के विगत 3 वर्ष का आयकर विवरणी आयकर सलाहकार द्वारा प्रमाणित हो।
- बंधक संपत्ति का अग्नि/दुर्घटना बीमा कराया जाना आवष्यक होगा जिसके प्रीमियम की राशि ऋणी द्वारा वहन किया जावेगा।
ऋण नियमों में परिवर्तन
- समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक नाबार्ड एवं षासन के दिषा निर्देषों के अनुसार बैंक प्रबंधन बंधक ऋण नियमों एवं ब्याज दर में परिवर्तन कर सकता है जो ऋणी को मान्य होगा।
भौतिक सत्यापन
- ऋण स्वीकृति/वितरण से पूर्व शाखा प्रबंधक/सक्षम अधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से भौतिक सत्यापन किया जायेगा।