KVP/NSC के विरूद्ध ऋण/अधिविकर्ष सुविधा
KVP/NSC धारक/धारकों को KVP/NSC के विरूद्ध ऋण/अधिविकर्ष की सुविधा प्रदान की जाती है।
पात्रता
समस्त प्रकार के बचत खाते (Saving Accounts), चल खाते (Current Accounts), आवर्ती खाते (Recurring Accounts), एवं अन्य जमा खाते शाखा के सक्षम अधिकारी के आदेषानुसार खोले जाना चाहिये।
- स्वयं/संयुक्त आवेदकों के नाम पर KVP/NS जमा होनी चाहिये।
- अधिविकर्ष/ऋण मूल जमा राषि के अधिकतम 90% तक दिया जा सकता है।
- ब्याज KVP/NSC जमा की परिपक्वता तिथि तक वसूल किया जावेगा।
- परिपक्वता तिथि पर KVP/NSC जमा के विरूद्ध ऋण/अधिविकर्ष का समायोजन स्वयंमेव कर लिया जावेगा तथा अन्तर की राशि ऋणी के चल/बचत खाते में जमा कर दी जावेगी।
- बैंक स्टाफ को सम ब्याज दर पर 95% तक ऋण दिया जायेगा।
- KVP/NSC रसीद को रू.2/- के रेवेन्यू स्टाम्प पर डिस्चार्ज करना होगा।
- KVP/NSC को संबंधित Post Office से बैंक के पक्ष स्पमद दर्ज कराकर प्राप्त किया जाना आवष्यक है।
- ब्याज दर 10:ए रहेगी। स्टाफ को सम ब्याज दर पर परिपक्वता अवधि तक के लिये किया जावेगा।
- शासन के नियमानुसार समय-समय पर ब्याज दर परिवर्तन होगा।